जेल में बंद राम मोहन मुंडा की जमानत खारिज
रांची में एनआईए की विशेष अदालत ने नक्सली साजिश-हत्या मामले में आरोपी राम मोहन सिंह मुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला 2008 में विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या से जुड़ा है। आरोपी 2016 से न्यायिक हिरासत में है और एनआईए ने उसे 2017 में गवाह बनाया था।

रांची। एनआईए की विशेष अदालत ने चर्चित नक्सली साजिश-हत्या मामले में आरोपी राम मोहन सिंह मुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला बुंडू थाना क्षेत्र से जुड़ा है। नौ जुलाई 2008 को तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की नक्सलियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई। आरोपी को 8 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। एनआईए ने उसे 23 नवंबर 2017 को गवाह बनाया है। जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी अब गवाह बन चुका है। उसका बयान पूरा हो चुका है और ट्रायल लंबा चल रहा है।
वहीं एनआईए ने कहा कि कानून के अनुसार एप्रूवर को ट्रायल खत्म होने तक हिरासत में रखना अनिवार्य है।
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