सड़क हादसे में घायल महिला को 10.52 लाख मुआवजा भुगतान का आदेश
रांची में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पूजा देवी को 10,52,777 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। यह सड़क हादसा 1 दिसंबर 2021 को हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक ने पूजा और उनके पुत्र को टक्कर मारी। पुत्र की मृत्यु हो गई और पूजा को 50 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हुई। अदालत ने ट्रक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।

रांची, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई नामकुम निवासी पूजा देवी को 10,52,777 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश एमएसीटी के अतिरिक्त पीओ मनोज त्रिपाठी की अदालत ने पारित किया। अदालत ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तीन माह के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। मामला 1 दिसंबर 2021 का है। दावा के अनुसार, पूजा देवी अपने पुत्र अर्शित राज के साथ किराना सामान खरीदने गई थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में पुत्र की मौत हो गई, जबकि पूजा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।
इलाज के दौरान उन्हें 50 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हुई। अदालत ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई तथा वाहन बीमित था। मेडिकल दस्तावेज, एफआईआर, चार्जशीट और दिव्यांगता प्रमाण के आधार पर अदालत ने मुआवजा स्वीकृत किया।
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