जेल अदालत में सुनवाई, एक बंदी की रिहाई

हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जेल अदालत-सह-विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की उपस्थिति में 14 आवेदन रखे गए, जिसमें एक को रिहा करने का निर्णय लिया गया। बंदियों को कानूनी अधिकारों और स्वास्थ्य जांच की जानकारी दी गई।

जेल अदालत में सुनवाई, एक बंदी की रिहाई

रांची, विशेष संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) रांची की ओर से रविवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में जेल अदालत-सह-विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना और रांची के न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव इंचार्ज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जेल अदालत भी लगायी गयी। इसमें 14 आवेदन रखे गए। एक को जेल अदालत में रिहा करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में डालसा सचिव इंचार्ज कुशेश्वर शंकु, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी विजय यादव, एलएडीसी टीम के सदस्य, जेल प्रशासन के अधिकारी, कम्युनिटी पीएलवी, कोर्ट स्टाफ एवं बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित थे।

रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी विजय यादव ने बंदियों को संबोधित करते हुए उन्हें सुधार की दिशा में आगे बढ़ने तथा जेल से बाहर निकलने के बाद रोजगार से जुड़कर बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। डालसा सचिव इंचार्ज कुशेश्वर शंकु ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी और अपनी समस्याएं एलएडीसी सदस्यों के समक्ष रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान बंदियों को नालसा एवं झालसा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कानूनी सहायता और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जेल परिसर में चिकित्सीय शिविर लगाकर बंदियों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। कार्यक्रम में काराधीक्षक कुमार चंद्रशेखर, कारापाल लवकुश कुमार, एलएडीसी सदस्यगण, काराकर्मी, बंदी एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

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