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अधिवक्ता को पक्ष रखने का मिला अंतिम मौका

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने रांची सदर के पूर्व एसडीओ भोर सिंह यादव और खाद्य पदार्थ में मिलावट के मामले में प्रार्थी को अंतिम अवसर देते हुए...

अधिवक्ता को पक्ष रखने का मिला अंतिम मौका
हिन्दुस्तान टीम,रांचीWed, 22 Nov 2017 11:52 PM
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झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने रांची सदर के पूर्व एसडीओ भोर सिंह यादव और खाद्य पदार्थ में मिलावट के मामले में प्रार्थी को अंतिम अवसर देते हुए बुधवार को सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले की सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होगी। इस मामले में प्रार्थी सह अधिवक्ता राजेश्वर पांडेय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।बता दें कि राजेश्वर पांडेय ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि रांची सदर के एसडीओ रहे भोर सिंह यादव ने मिलावटी सामान के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया था। उनके द्वारा जब्त किए गए खाद्य तेल में जांच के बाद जहरीले पदार्थ के मिलावट की बात सामने आई थी।

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