
प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी नहीं दे सरकार : संघ
रांची में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का विरोध किया है। महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि यह नियमावली 20,000 प्राथमिक शिक्षकों के प्रोन्नति के अवसरों को...
रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रारंभिक शिक्षकों के लिए प्रस्तावित नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का विरोध किया है। संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस नियमावली का प्रस्तावित प्रावधान राज्य के बीस हजार प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के अवसर को कुचलने वाला है। इसके द्वारा अविभाजित बिहार राज्य के समय से स्वीकृत और प्रधानाध्यापक के पदों में से आधे पदों को 2016 में नियुक्त शिक्षकों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह राज्य के सेवा संवर्गों के लिए एक उदाहरण है। ये सभी पद प्रोन्नति के हैं और विभाग ने जानबूझकर प्रोन्नति को विलंबित रखा। इससे प्रोन्नति के लिए अर्हताधारी शिक्षक इस पर पदस्थापित होने से वंचित रहे, लेकिन इन पदों पर पूर्व से नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति न देकर सेवा में कनीय शिक्षकों के लिए आधे पदों को आरक्षित किया जा रहा है, जिस पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ सहित कई प्राथमिक शिक्षक संघों ने विभागीय सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने ऐसी विसंगतिपूर्ण प्रोन्नति नियमावली को मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति नहीं देने के लिए वित्त, कार्मिक और मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर ध्यानाकृष्ट कराया है।

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