
तालाबों में तीन युवकों की मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, मांगा जवाब
छठ पर्व के अवसर पर रांची के तालाबों में तीन युवकों की डूबने से मौत का मामला झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को शपथ दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। इस घटना में पहली मौत सचिन नाम के युवक की हुई थी।
रांची, संवाददाता। छठ पर्व के मौक पर राजधानी रांची के तालाबों में तीन युवकों की मौत मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम को शपथ दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीते सोमवार को मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। बता दें कि राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मधुकम तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई थी।

मृतक 20 वर्षीय युवक की पहचान सचिन के रूप में हुई है। बताया जाता है कि छठ पर्व के मौके पर सचिन मधुकम तालाब में नहाने के लिए गया था, जिसके बाद अनियंत्रित होकर तालाब में फिसल गया था। हालांकि, युवक को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। बीते रविवार को भी इसी तालाब में डूबने से एक और युवक की मौत हो गई है। वहीं, धुर्वा डैम में भी डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रांची के तालाब और डैम में एक सप्ताह में तीन लोगों की मौत को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

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