फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियुक्ति पर सरकार से मांगी रिपोर्ट
जेपीएससी ने बताया कि प्रक्रिया शुरू है, जल्द होगी परीक्षा, कोर्ट ने 22 जून तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश, स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनव

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की नियुक्ति पर जानकारी मांगी है।
नियुक्ति की स्थिति
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की स्थिति क्या है। गुरुवार को स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि वर्ष 2025 में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है तथा अभ्यर्थियों से आवेदन भी प्राप्त कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के तहत शीघ्र ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए तिथि निर्धारित की जा रही है। इस पर अदालत ने आयोग को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 22 जून को निर्धारित की।
सुरक्षा और श्रमिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट कोयला, थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिक अधिकारों को लेकर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सभी हाईकोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन, अवैध खनन पर प्रभावी रोक, श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने, ठेका मजदूरों के नियमितीकरण, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाओं पर गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया था।
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