वकीलों के लिए स्वीकृत राशि कब तक जारी होगी:हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी कमेटी को 9 करोड़ के अनुदान पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को 17 दिसंबर तक उत्तर देने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि वकीलों को...

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी कमेटी को स्वीकृत नौ करोड़ के अनुदान पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 17 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार ने ट्रस्टी कमेटी के लिए नौ करोड़ का अनुदान दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद शादाब ने इस संबंध में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि स्टांप ड्यूटी से मिलने वाले वेलफेयर फंड का उपयोग वकीलों को दिए जाने वाले पेंशन, डेथ क्लेम एवं स्टाइपेंड के अलावा बीमा में किया जाए। वकीलों को मेडिक्लेम और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। वकीलों को किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिलता है। कोविड में कई अधिवक्ताओं की मौत हो गई। कई वकीलों को काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था।
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