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आयोग के बकाया का भुगतान रांची डीसी को करने का निर्देश

आयोग के बकाया का भुगतान रांची डीसी को करने का निर्देश

संक्षेप:

झारखंड हाईकोर्ट ने सिख दंगों की जांच आयोग के बकाया भुगतान को लेकर सुनवाई की। अदालत ने रांची उपायुक्त को भुगतान करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। सरकार ने बताया कि आयोग को सभी सुविधाएं दी गई हैं और बकाया राशि जल्द आवंटित की जाएगी।

Nov 18, 2025 07:57 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सिख दंगों की जांच करने वाले आयोग के बकाया भुगतान को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची उपायुक्त को आयोग के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि दंगों की जांच के लिए बने आयोग को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। बकाया राशि दो-तीन दिन में आवंटित कर दी जाएगी। सिख दंगों की जांच के लिए बने आयोग की ओर से बुनियादी सुविधा नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा गया था।

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इस पत्र पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और राज्य सरकार को एक सप्ताह में आयोग को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने सरकार को सभी बकाया भुगतान करने को भी कहा था। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर जवाब देना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।