धनबाद–बोकारो हाईवे सुरक्षा मामले में जनहित याचिका निष्पादित की
धनबाद-बोकारो हाईवे पर अवैध कोयला ढुलाई और सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के खिलाफ ग्रामीण एकता मंच ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। अदालत ने बीसीसीएल को निर्देश दिया कि 26 मार्च तक अंडरपास पुल का निर्माण पूरा किया जाए और क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाइट ठीक की जाए।

रांची, संवाददाता। धनबाद-बोकारो हाईवे पर अवैध रूप से कोयला ढुलाई, डिवाइडर तोड़ने और स्ट्रीट लाइट क्षतिग्रस्त होने से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीण एकता मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में बीसीसीएल और राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। सुनवाई के दौरान बीसीसीएल ने अदालत को बताया कि संबंधित स्थल पर 26 मार्च तक अंडरपास पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सड़क किनारे क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाइट और बिजली के पोल को पुनः दुरुस्त कर दिया गया है।
कंपनी ने अदालत से कहा कि याचिका में की गई मांगों का पालन कर दिया गया है, इसलिए अब इस मामले में आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि डिवाइडर और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण अब भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए कार्य पूर्ण होने तक याचिका जारी रखी जानी चाहिए। इस पर अदालत ने बीसीसीएल को निर्देश दिया कि वह तय समय-सीमा में सभी कार्य पूर्ण कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट और याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट भी दी कि यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं होता है तो वह पुनः हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
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