
महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति मामले की सुनवाई जारी
संक्षेप: नियुक्ति पर रोक अगले आदेश तक के लिए बरकरार, आकांक्षा कुमारी सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई
रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति मामले में आकांक्षा कुमारी सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनाई जारी रही। प्रार्थी एवं जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा गया। अदालत ने नियुक्ति पर लगायी गयी रोक अगले आदेश तक के लिए बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को शत-प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ महिलाओं से आवेदन मांगा गया है। वहीं, जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह नियुक्ति सिर्फ महिला कैडर के लिए ही निकाली गई है।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। मालूम हो कि जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी भी इस परीक्षा शामिल हुई, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थियों का चयन यह कहते हुए नहीं किया कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की बजाय सहायक विषयों की डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को शत-प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ महिलाओं से आवेदन मांगा गया है।

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