आदेश रद्द करने के बाद भी वापस नहीं लेने पर निगम को चेतावनी
झारखंड हाईकोर्ट में रूफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने के नगर निगम के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई। नगर निगम ने आदेश वापस लेने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि निगम को अपना निर्णय पहले ही वापस लेना चाहिए था। यदि ऐसा मामला फिर से आता है, तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा।

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में रूफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने के नगर निगम के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने कहा कि निरवाणा रूफ टॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ जारी आदेश वापस ले लिया गया है। अदालत ने कहा कि जब पूर्व में कोर्ट की ओर से नगर निगम के आदेश को निरस्त कर दिया गया है, तो इस तरह का मामला कोर्ट के समक्ष नहीं आना चाहिए। क्योंकि, राज्य में लिटिगेशन नीति भी लागू है। ऐसे में उक्त आदेश के बाद ही निगम को अपना निर्णय वापस ले लेना चाहिए था।
नगर निगम की ओर से कुछ समय बाद अपना आदेश पूर्ण रूप से वापस लेने की बात कही गई है। अदालत ने कहा कि अगर इस तरह का समान मामला कोर्ट के समक्ष आता है, तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा। इस संबंध में निरवाणा रूफ टॉप रेस्टोरेंट की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उनकी ओर से अधिवक्ता शादाब बिन हक और सिद्धार्थ जैन की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में अदालत ने नगर निगम के आदेश को निरस्त कर दिया था। लेकिन, निगम की ओर से अपना आदेश वापस नहीं लिया गया है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


