आरोपी सौरव बर्मन को 22 को सरेंडर करने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी कारोबारी सौरव बर्मन को न्यायालय में सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा कि बर्मन 22 दिसंबर तक सरेंडर करें। इससे पहले, उसे सात फरवरी को जमानत मिली थी, लेकिन वह निर्धारित अवधि में सरेंडर नहीं कर पाया।

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी कोलकाता के कारोबारी सौरव बर्मन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को न्यायालय में सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी 22 दिसंबर तक न्यायालय में सरेंडर करे। बर्मन को हाईकोर्ट से सात फरवरी को जमानत मिल गई थी। अदालत ने उसे दो सप्ताह में न्यायालय में सरेंडर करने को कहा था। लेकिन उक्त अवधि तक उसने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर समय दिए जाने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि जब तक कोर्ट के आदेश का पता चला, तब तक सरेंडर की अवधि बीत चुकी थी। अदालत ने प्रार्थी को अंतिम मौका देते हुए सरेंडर करने को कहा।

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