हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर वन सचिव को हाजिर होने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद ने आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई। वन विभाग के सचिव को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी। पहले अदालत ने आनंद कुमार को प्रोन्नति और इंक्रीमेंट का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था, जो अब तक नहीं हुआ।

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के एक मामले में बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने वन विभाग के सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी। पूर्व में अदालत ने वन प्रमंडल पदाधिकारी आनंद कुमार को प्रोन्नति और इंक्रीमेंट के बकाया भुगतान का आदेश दिया था। लेकिन, आदेश का पालन नहीं होने पर उनकी ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि उनकी ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है।
लेकिन, अदालत ने सरकार की दलील को नहीं माना। अदालत ने कहा कि 30 सितंबर 2024 के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया है। राज्य के वकील ने दो सप्ताह का समय मांगा और बताया कि अपील खंडपीठ में लंबित है। इस पर अदालत ने कहा कि मामले में खंडपीठ से कोई रोक नहीं है, तो आदेश का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार की दलील से असहमति जताते हुए वन विभाग के सचिव को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। प्रार्थी आनंद दाखिल की थी याचिका प्रार्थी आनंद कुमार अपने खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सजा के खिलाफ वर्ष 2009 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए आनंद कुमार की सजा और विभागीय कार्रवाई का आदेश निरस्त कर दिया था। अदालत ने उन्हें प्रोन्नति सहित इंक्रीमेंट की बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था।

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