Jharkhand High Court Denies Release of JSSC CGL Exam 2023 Results Amidst Paper Leak Allegations सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट से रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, Ranchi Hindi News - Hindustan
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सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट से रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

कुछ अभ्यर्थियों की ओर से रोक हटाने का आग्रह किया गया, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा का रिजल्ट लंबे स

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 16 Sep 2025 07:06 PM
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सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट से रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय ( सीजीएल) परीक्षा 2023 के परिणाम जारी करने पर रोक हटाने से हाईकोर्ट ने मंगलवार इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखी, लेकिन रिजल्ट पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान इस परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने पक्ष रखते हुए अदालत को सुप्रीम कोर्ट के नीट मामले में दिए एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा के रिजल्ट को इतने अधिक दिनों तक रोका जाना उचित नहीं है।

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले की जांच जारी रखते हुए रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट के अंतिम आदेश से परिणाम प्रभावित होने की व्यवस्था की जा सकती है। इसका प्रार्थियों की ओर से विरोध किया गया। प्रार्थियों का कहना था कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। इसकी सीबीआई से जांच की जानी चाहिए, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रार्थियों की ओर से जो तस्वीर पेश की जा रही है, वह परीक्षा के बाद का है। महाधिवक्ता ने कहा कि जांच की स्क्रूटनी करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। इसका प्रार्थियों ने विरोध किया और कहा कि सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जब्त मोबाइल में रिकार्ड किए गए प्रश्न पहले ही उपलब्ध थे, जो परीक्षा प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं। इससे स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीजीएल परीक्षा-2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआइडी ने दो केस दर्ज किए हैं। पहला केस रांची पुलिस से टेकओवर करने के बाद दर्ज किया गया है, जो रातू थाने में दर्ज हुआ था। जबकि, दूसरा केस जेएसएससी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस संबंध में प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

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