
हाईकोर्ट नगर निगम से नक्शों का हिसाब मांगा
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम से नक्शा जमा और पास करने का ब्योरा मांगा है। निगम को 2023 से अब तक जमा हुए नक्शों की संख्या, स्वीकृत नक्शों और लंबित मामलों की जानकारी चार्ट के माध्यम से पेश करने का...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम से नक्शा जमा और पास होने का ब्योरा मांगा है। निगम को वर्ष 2023 से नक्शों का वर्षवार ब्योरा एक चार्ट के जरिए पेश करने का निर्देश चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मंगलवार को दिया। अदालत ने निगम को वर्ष 2023 से अब तक कितने नक्शा जमा हुए, इनमें कितने स्वीकृत और कितने नक्शा अभी लंबित है यह बताने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान दौरान अदालत ने कहा कि था कि रांची नगर निगम अपने नक्शा पास करने के कार्यों में पारदर्शिता लाए।

इसके लिए संबंधित सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे, ताकि नक्शा पास करने और आवेदन के बारे में सटीक जानकारी मिल पाए। नक्शा पास नहीं होता है तो डीम्ड स्वीकृति मानी जाए : प्रार्थी प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि अगर रांची नगर निगम की ओर से निर्धारित समय पर नक्शा पास नहीं किया जाता है तो उसे डीम्ड स्वीकृति मानी जाए। नियमानुसार एक माह में नक्शा पास किया जाना है। अगर चार महीने तक नक्शा लंबित रहता है, तो सबकुछ सही होने पर उसे डीम्ड स्वीकृति माने जाने का एक्ट में प्रावधान है। अदालत ने कहा था कि जब तक पर्याप्त लीगल अफसर की नियुक्ति नहीं होती तब तक पूर्व की व्यवस्था से ही नक्शा पास किया जाए। क्रेडाई ने दायर की है याचिका नगर निगम की ओर से बताया गया था कि अभी पर्याप्त लीगल अफसर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण नक्शा पास करने में कठिनाई हो रही है। अदालत ने कहा था कि जब तक पर्याप्त लीगल अफसर नियुक्त न हो जाए, तब तक पूर्व की तरह ही नक्शा पास करें और काम में तेजी लाएं। इस संबंध में कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवेलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।

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