
पेयजल में गंदगी पर हाईकोर्ट सख्त, साफ पानी की आपूर्ति का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पीने के पानी में गंदगी के मामले पर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। सरकार को योजना की वर्तमान स्थिति और कार्ययोजना पर विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया गया है।
रांची, विशेष संवाददाता। पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पीने के पानी में लगातार गंदगी मिलने के गंभीर मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पाइपलाइन में किसी भी तरह की गंदगी प्रवेश न कर पाए। राजधानी के नागरिकों को हर हाल में स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने, बड़ा तालाब की सफाई तथा अन्य इलाकों में अतिक्रमण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि पूर्व में कोर्ट को बताया गया था कि रांची वाटर सप्लाई स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत राजधानी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा, उस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है।
सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि यह स्पष्ट किया जाए कि योजना अभी किस चरण में है, अब तक क्या कार्य हुए हैं और आगे की कार्ययोजना क्या है। इस संबंध में सरकार को बिंदुवार और विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।

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