झारखंड राज्य कर्मियों को जल्द मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ
05 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का दिया जाएगा लाभ, सीएम ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर दी सहमति

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। इस प्रस्ताव पर जल्द मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की स्वीकृति के बाद राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 31 जुलाई 2023 को जारी संकल्प के तहत राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों, पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। पूर्व में कुछ त्रुटियां रहने के कारणं इस योजना का लाभ राज्य कर्मियों को नहीं मिल पा रहा था। अब स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन सभी त्रुटियों का पूर्ण निराकरण कर लिया गया है। जल्द यह योजना झारखंड में लागू कर दी जाएगी।
इन्हें मिलेगा लाभ
इस योजना के अंतर्गत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों तथा उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री), नाबालिग भाई, अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9000/- और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) सम्मिलित होंगे, को सम्मिलित रूप से 05 (पांच) लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। राज्य कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
गंभीर बीमारियों के मामलों में 10 लाख रुपये तक हेल्थ कवरेज मिलेगा
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत लाभुकों एवं उनके आश्रितों को एक परिवारिक इकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। चिन्हित गंभीर बीमारी के मामलें में चिकित्सा प्रदान करने वाले सम्बंधित अस्पताल की अनुशंसा पर 50 करोड़ रुपये के संधारित कॉरपोरेट बफर में से ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर 05 लाख रुपये तक की अतिरिक्त अधिसीमा यानी कुल 10 लाख रुपये की अधिसीमा तक की चिकित्सा पर हुए व्यय का वहन किया जाएगा। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के स्तर पर किसी बीमित कर्मी की बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय वहन के लिए एक कॉरपस फंड संधारित किया जाएगा, जिससे ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकेगा।
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