Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीJharkhand CM Hemant Soren Directed to Rectify Petition Errors in Mining Lease Case Within Two Weeks

हेमंत सोरेन को याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने याचिका की त्रुटि दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। सोरेन ने राज्यपाल के निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगने के खिलाफ...

हेमंत सोरेन को याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश
Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSat, 10 Aug 2024 01:04 PM
हमें फॉलो करें

रांची, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हेमंत सोरेन को दो सप्ताह में याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।

हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग के मंतव्य पर तत्कालीन राज्यपाल (रमेश बैस) के निर्णय लेने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि खदान लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने बहुत पहले ही अपना मंतव्य झारखंड राज्यपाल को भेजा दिया है, लेकिन राज्यपाल ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि रमेश बैस (तत्कालीन राज्यपाल) ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहा था कि इस मामले में चुनाव आयोग से उन्होंने दोबारा मंतव्य लिया है। राज्यपाल को दोबारा मंतव्य मांगने का अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। यदि चुनाव आयोग दोबारा मंतव्य देता है तो मंतव्य देने के पहले चुनाव आयोग को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए।

लेटेस्ट   Hindi News,   बॉलीवुड न्यूज,  बिजनेस न्यूज,  टेक ,  ऑटो,  करियर ,और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें