सिविल सेवा बैकलॉग भर्ती में उम्र सीमा छूट पर सुनवाई 15 को
झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की बैकलॉग भर्ती में उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए टैग किया है। पहले एकल पीठ ने उम्र सीमा में छूट देने से इनकार किया था।

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की बैकलॉग भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर अपील याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई होगी। सोमवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ टैग करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की। नीरज कुमार एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को एकल पीठ ने उम्र सीमा में छूट देने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए अपील याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले नीलम कुमारी ने भी उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाएं भी नीलम कुमारी के मामले में पारित आदेश के आधार पर खारिज कर दी गई थीं। अब नीलम कुमारी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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