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जगदीश शर्मा का रिम्स में इलाज करने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद और चारा घोटाला के सजायाफ्ता जगदीश शर्मा का इलाज रिम्स में कराने का निर्देश दिया है। रिम्स में उनका इलाज नहीं होने पर कोर्ट को इसकी जानकारी देनी...

जगदीश शर्मा का रिम्स में इलाज करने का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSat, 14 Jul 2018 01:52 AM
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झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद और चारा घोटाला के सजायाफ्ता जगदीश शर्मा का इलाज रिम्स में कराने का निर्देश दिया है। रिम्स में उनका इलाज नहीं होने पर कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी। इलाज नहीं होने का कारण भी बताना होगा। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। जगदीश शर्मा ने स्वास्थ्य आधार पर हाईकोर्ट से औपबंधिक जमानत प्रदान करने का आग्रह किया है।

जगदीश शर्मा की ओर से बताया गया कि उनके हाथ की हड्डी टूट गई है। अंगुली भी टेढ़ी हो गई है। उन्हें शुगर और अन्य बीमारियां भी हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें बाहर जाना होगा। इस कारण उन्हें औपबंधिक जमानत प्रदान की जाए। इस पर कोर्ट ने उनका इलाज रिम्स में कराने का निर्देश दिया। दो सप्ताह बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया।

सजल चक्रवर्ती की मेडिकल रिपोर्ट मांगी

चारा घोटाले के एक अन्य सजायाफ्ता और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांगा है। सजल ने भी बीमारी का हवाला देते हुए अदालत से औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। रिम्स में भी इसका इलाज संभव नहीं है। इस कारण उन्हें औपबंधिक जमानत प्रदान की जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने दो सप्ताह में मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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