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पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल भेजने का निर्देश

रांची। प्रमुख संवाददाता झरिया के भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका से...

पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल भेजने का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,रांचीFri, 23 Jul 2021 07:30 PM
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रांची। प्रमुख संवाददाता

झरिया के भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका से धनबाद जेल वापस लाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को सरकार को निचली अदालत के आदेश का पालन करते हुए दो सप्ताह के अंदर धनबाद जेल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसके पूर्व मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने संजीव सिंह को निचली अदालत के आदेश के बिना ही दुमका स्थानांतरित कर दिया था। इसके खिलाफ संजीव सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

संजीव सिंह की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखते हुए कहा था कि विचाराधीन कैदी को किसी दूसरी जेल में भेजने से पहले संबंधित निचली अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है। लेकिन इस मामले में बिना निचली अदालत की अनुमति के ही संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया। इस पर सरकार की ओर कहा गया कि विचाराधीन कैदी को दूसरी जेल में भेजने के लिए पूर्व में ही कोर्ट से अनुमति की जरूरी नहीं है। इसके लिए बाद में निचली अदालत से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। इस पर चंचल जैन ने कहा कि संजीव सिंह को दुमका भेजने के बाद सरकार की ओर से निचली अदालत से अनुमति मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर संजीव सिंह को वापस धनबाद जेल लाने का आदेश दिया। इसके बाद भी संजीव सिंह को दुमका जेल में ही रखा गया है। निचली अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करना अवमानना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दो सप्ताह में संजीव सिंह को धनबाद स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

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