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वनाधिकार से संबंधित 120 मामलों का निष्पादन करने का निर्देश

रांची। संवाददाता उपायुक्त छवि रंजन ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित 120 मामलों...

वनाधिकार से संबंधित 120 मामलों का निष्पादन करने का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,रांचीFri, 23 Jul 2021 07:40 PM
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रांची। संवाददाता

उपायुक्त छवि रंजन ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित 120 मामलों का समय सीमा के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है। वह शुक्रवार को जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक कर रहे थे। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के तहत अंचल एवं अनुमंडल स्तर पर लंबित दावों की समीक्षा की गई।

इस दौरान उपायुक्त ने प्रत्येक गांव में लाभान्वित होने वालों लोगों की जानकारी भी ली। उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों का एक अगस्त तक ग्राम सभा कराकर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। चार-पांच अगस्त तक अनुमंडल स्तर पर बैठक करने और सात अगस्त को जिलास्तरीय एफआरए की बैठक में प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया। एनएचएआई, पथ निर्माण आदि से संबंधित मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने ओरमांझी, नामकुम और अनगड़ा अंचलाधिकारी को रिमाइंडर देने का निदेश दिया। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में निदेशक आईटीडीए, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, कल्याण पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

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