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पीड़िता चाहे तो वीसी के माध्यम से कोर्ट में हो सकती है उपस्थित

सुनवाई : हजारीबाग की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था, नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में हाईकोर्ट गंभीर, मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को...

पीड़िता चाहे तो वीसी के माध्यम से कोर्ट में हो सकती है उपस्थित
हिन्दुस्तान टीम,रांचीWed, 21 Oct 2020 03:01 AM
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झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज एक नाबालिग बच्ची को एसिड पिलाए जाने के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा यह काफी गंभीर मामला है।

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। अगली सुनवाई में पीड़िता चाहे तो अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी) के माध्यम से मौजूद हो सकती है। अगर पीड़िता मौजूद होती है तो वह अपनी बात अदालत के समक्ष कह सकेगी। इसकी व्यवस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकार(डालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार(झालसा) को करना होगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। वहीं, हजारीबाग के प्रधान जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाए। पिछली सुनवाई को अदालत ने मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा था। राज्य सरकार द्वारा केस डायरी अदालत में प्रस्तुत कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

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