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सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

संक्षेप: रांची हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में दो वर्षीय बीएड करने वालों का चयन न होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में दावा किया गया कि दो वर्षीय बीएड...

Thu, 10 July 2025 05:45 PMNewswrap हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, विशेष संवाददाता। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा (कक्षा छह से आठ) में दो वर्षीय बीएड करने वालों का चयन नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत सोमवार को फैसला सुना सकती है। इस संबंध में विप्लव दत्त ने याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेएसएससी ने यह कहते हुए प्रार्थी का चयन नहीं किया कि उसने दो वर्ष का बीएड किया है। एक वर्ष का बीएड करने वालों को ही योग्य माना गया है। जबकि, दो वर्षीय बीएड करने वाला अधिक उपयुक्त साबित होगा।

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जेएसससी की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि एक वर्षीय बीएड करने वाले ही योग्य हैं। इसलिए, प्रार्थी का चयन नहीं किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।