कोडरमा की 87 एकड़ सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश
रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट ने कोडरमा जिले की 87 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर ने डीसी को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा। प्रार्थी अरविंद कुमार सिंह ने भू-माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया था।

रांची, विशेष संवाददाता। कोडरमा जिले की 87 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को कोडरमा के डीसी को सरकारी जमीन से कब्जा यथाशीघ्र हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। अदालत ने प्रार्थी को छूट देते हुए कहा कि यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका अरविंद कुमार सिंह ने दायर की है। प्रार्थी अरविंद कुमार सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि चंदवारा प्रखंड के ग्राम मायाडीह, मौजा मायाडीह स्थित करीब 87 एकड़ सरकारी जमीन पर भू-माफिया राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं।
जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी प्लॉटिंग की जा रही है और विभिन्न लोगों को बेचने के साथ-साथ वहां कई प्रोजेक्ट भी संचालित किए जा रहे हैं। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी भूमि होने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिका में छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा गया कि जमीन की खरीद-बिक्री से होने वाली रकम की बंदरबांट भूमाफिया और अधिकारियों के बीच किया जा रहा है। पूर्व में अदालत ने सरकार से पूछा था कि कुल कितनी जमीन खाली कराई जा चुकी है, कितनी जमीन विवादित है और कितनी जमीन अब भी खाली करानी बाकी है। कोर्ट ने नए शपथ पत्र के साथ संबंधित जमीन का नक्शा, विवादित स्थल की तस्वीरें तथा खाली कराई गई जमीन की तस्वीरें भी संलग्न करने को कहा था।
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