हाईकोर्ट ने सरकार को बनाए गए एसओपी को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा
झारखंड हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को एसओपी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा और एनसीबी, सीआईडी तथा झारखंड पुलिस को समन्वय से काम करने की हिदायत दी। बड़े तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और नशा विरोधी जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

रांची, विशेष संवाददाता। राज्य में नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ हाईकोर्ट ने सरकार को सख्ती से पेश आने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को नशे के कारोबार के नियंत्रण के लिए बनाए गए एसओपी को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), अपराध जांच विभाग (सीआईडी) और झारखंड पुलिस को आपसी समन्वय के साथ काम करने की हिदायत दी। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी जागरुकता अभियान तेज करने पर जोर दिया। इसके साथ ही अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी।खंडपीठ
ने स्पष्ट कहा कि ड्रग कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केवल छोटे स्तर के मामलों तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। बड़े तस्करों और सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अदालत ने ड्रग नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों की जांच पर भी विशेष जोर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने चिंता जताई कि राज्य में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज होने के बावजूद एजेंसियां अब तक बड़े तस्करों (किंगपिन) तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाई हैं। खंडपीठ ने कहा कि जब तक इस अवैध कारोबार के सरगनाओं तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।
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