लोकायुक्त की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट
रांची में हाईकोर्ट ने लोकायुक्त एवं अन्य संवैधानिक पदों की नियुक्ति के लिए सरकार की 15 दिनों की समय मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सरकार को 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। यह मामला पहले से लंबित था और सरकार को समय नहीं दिया जाएगा।

रांची, विशेष संवाददाता। लोकायुक्त एवं अन्य संवैधानिक रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़े मामले की बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए 15 दिनों का समय देने का आग्रह किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इतना समय देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए कुछ दिन समय लगेगा। अदालत से कम के कम 15 दिनों का समय देने की मांग की गयी।
सूचना आयुक्तों के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में काम किया जा रहा है। अदालत से 15 दिनों के बाद ही इस मामले की सुनवाई निर्धारित करने का आग्रह किया गया। हाईकोर्ट ने इस आग्रह को नहीं माना और कहा कि इस मामले में सरकार ने कई बार समय लिया। अब इतना लंबा समय नहीं दिया जाएगा। अदालत ने 15 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित करते हुए सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
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