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सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 29 को

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने हस्तक्षेप याचिका दायर की एसोसिएशन ने नियुक्ति को वैध...

सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 29 को
हिन्दुस्तान टीम,रांचीMon, 18 Oct 2021 03:20 PM
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झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने हस्तक्षेप याचिका दायर की

एसोसिएशन ने नियुक्ति को वैध बताया

रांची। प्रमुख संवाददाता

झारखंड सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी। इस दिन झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान एसोसिएशन की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि इस नियमावली के तहत नियुक्त सभी कांस्टेबल उनके एसोसिएशन के सदस्य है। इस कारण सभी की ओर से वह पक्ष रखेंगें। अदालत को बताया गया कि नियुक्ति नियमावली सही है और इस नियमावली के तहत चयनित सभी की नियुक्ति वैध है। इस कारण इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

उधर सफल उम्मीदवारों की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने भी नियुक्ति नियमावली और इसके तहत चयनित सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति को वैध बताया। इस पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 29 नवंबर को तिथि निर्धारित करते हुए विस्तृत सुनवाई करने का निर्देश दिया।

इस संबंध में सुनील टुडू सहित 50 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सिपाही नियुक्ति नियमवली-2014 पुलिस मैनुअल के प्रविधानों के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त भी गलत है। इसलिए नई नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। इस मामले में जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह का कहना है कि नई नियमावली के अनुसार ही वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2018 में पूरी कर ली गई है। पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए कहा था कि इस मामले के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी।

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