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आरोप तय करने पर सुनवाई एक को

मनी लाउंड्रिंग मामले में फंसे सूबे के पूर्व मंत्री कमलेश सिंह समेत उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई अब एक दिसंबर को होगी। शुक्रवार को इडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल...

आरोप तय करने पर सुनवाई एक को
हिन्दुस्तान टीम,रांचीFri, 24 Nov 2017 08:31 PM
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मनी लाउंड्रिंग मामले में फंसे सूबे के पूर्व मंत्री कमलेश सिंह समेत उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई अब एक दिसंबर को होगी। शुक्रवार को इडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में मनी लाउंड्रिंग मामले में कमलेश के बेटे सूर्य सोनल सिंह एवं दामाद नरेन्द्र मोहन सिंह की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई पश्चात अदालत ने दोनों की याचिका खारिज कर दी। साथ ही आरोप गठन की तारीख निर्धारित थी। अदालत ने मामले के आरोपियों को निर्देश दिया कि आरोप गठन के दिन सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहना अनिवार्य है। मामले में कमलेश के अलावा बेटा, दामाद, पत्नी मधु सिंह एवं बेटी अंकिता सिंह के खिलाफ आरोप गठन की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी हो कि कमलेश सिंह व उनके परिवार के खिलाफ वर्ष 2009 में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इन पर5.83 करोड़ रुपए की मनी लाउंड्रिंग का आरोप है।

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