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कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रधानाध्यापक बनाए सरकार

राजकीय राजकीयकृत और उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए जाने के संदर्भ में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने माध्यमिक...

कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रधानाध्यापक बनाए सरकार
हिन्दुस्तान टीम,रांचीFri, 25 Jun 2021 06:30 PM
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रांची। प्रमुख संवाददाता

राजकीय राजकीयकृत और उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए जाने के संदर्भ में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर हाईकोर्ट का आदेश आने तक कोई बदलाव नहीं करने का आग्रह किया है। संघ के जिला संयोजक यशवंत विजय और जिला उप संयोजक कुर्बान अली ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों के राजकीय राजकीयकृत और उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए जाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट की ओर से विभाग को 6 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस भी भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि अभी जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में हाईस्कूल शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन सभी की योग्यता स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यताधारी शिक्षक की है। इसलिए इन्हें हटाकर वर्तमान आपदा के समय में प्लस 2 शिक्षकों को प्रभार देने के संबंध में पत्र निकालना हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ अन्याय है। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला आने तक इन्हें पद पर बने रहने देने की मांग की गई।

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