मारपीट से जुड़े नौ साल पुराने मामले में बंधु तिर्की समेत सात के बयान 16 को
तीन आरोपियों के नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई, मामले में एक नवंबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी

रांची, संवाददाता। मारपीट करने समेत अन्य आरोपों में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मंगलवार को एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए। लेकिन तीन आरोपियों के नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की है। मामले में बंधु तिर्की समेत सात आरोपियों के बयान दर्ज किया जाना है। साल 2017 में बंधु तिर्की राज्य के मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड के पद पर थे। आरोप है कि एक नंवबर 2017 को भारत स्काउट गाइड झारखंड रांची के राज्य काउंसिल चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित जांच की जा रही थी।
जांच करने भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधि जिला शिक्षा कार्यालय परिसर पहुंचे थे। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया था कि जांच स्थल पर कोई बाहरी न प्रवेश करे। इसी बीच नरेश कुमार को प्रवेश नहीं करने दिया गया और अंगरक्षकों ने बैठक में जाने से रोका व मारपीट की थी। नरेश कुमार को जांच में शामिल होना जरूरी था। घटना को लेकर कोतवाली थाने में एक नवंबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें बंधु तिर्की, उनके तीन अंगरक्षकों रामदेव प्रसाद, विशाल उरांव व सीनू राम जोंको के अलावा अमोद कुमार सिंह, मोहन सिंह, दिलीप कुमार पर आरोप लगाया गया था। आरोपियों पर जानलेवा हमला कर रॉड से मारने, गाली-गलौज करने व बंधु तिर्की के तीन अंगरक्षकों पर कॉलर पकड़कर शरीर पर कट्टा रखकर जान से मारने की धमकी देते हुए गले से चेन छीन लेने का आरोप लगाया था। तत्कालीन एसएसपी ने तीन अंगरक्षकों को निलंबित कर दिया था।
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