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पूर्व CM मधु कोड़ा का आवास घेरने के केस में यशवंत सिन्हा समेत चार बरी

साल 2008 में झारखंड के मुख्यमंत्री आवास को घेरने और सड़क जाम करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व सांसद अजय मारू, यदुनाथ पांडेय और खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ बरी हो गए...

पूर्व CM मधु कोड़ा का आवास घेरने के केस में यशवंत सिन्हा समेत चार बरी
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 18 Jun 2018 05:17 PM
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साल 2008 में झारखंड के मुख्यमंत्री आवास को घेरने और सड़क जाम करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व सांसद अजय मारू, यदुनाथ पांडेय और खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ बरी हो गए हैं। रांची सिविल कोर्ट की जज वैशाली श्रीवास्तव ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के आभाव में सभी को बरी कर दिया।

सभी पर दस साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का आवास घेरने, पुलिस बैरिकेटिंग तोड़ने का आरोप था। सुनवाई के दौरान सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। इनके खिलाफ 12 मई 2008 को धारा 144 का उल्लंघन कर नाजायज मजमा लगाने और सड़क जाम करने का आरोप लगाय गया था। तत्कालीन सीओ रंजीत सिन्हा के बयान पर गोंदा थाना में सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान सभी कोर्ट में मौजूद थे।

यह था मामला

भाजपा ने झारखंड की लोगों की मांग को लेकर व भ्रष्टाचार के खिलाफ 12 मई 2018 से लेकर 23 मई 2008 तक सीएम आवास को घेरने की योजना बनाई थी। तब झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे। भाजपा के प्रदर्शन और धरना के बाद काके के तत्कालीन सीओ रंजीत सिन्हा ने इन सभी नेताओं पर गोंदा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा था कि 12 मई 2008 को मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान इन नेताओं ने हाटलिप्स चौक पर प्रदर्शन  किया।

प्रदर्शन करते हुए निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, नाजायज मजमा बनाकर बैरिकेटिंग तोड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो सभी नेता धरने पर बैठ गए। पुलिस के समझाने के बावजूद नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिसके चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन घई। जाम के चलते वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

रंजीन सिन्हा के बयान पर यशवंत सिन्हा समेत कई भाजपा नेताओं पर मुख्यमंत्री आवास को घेरने और सड़क जाम करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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