पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज अर्जी खारिज
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके आरोपों से मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी। आलम ने खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन ईडी ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आलम को...

रांची, विशेष संवाददाता। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मंगलवार को झटका लगा है। ईडी कोर्ट ने उनके आरोपों से मुक्त करने के लिए दायर डिस्चार्ज अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी है। सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आलमगीर आलम की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वो निराधार हैं। जबकि, ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने कहा था कि मामले में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल है, जिसमें ठोस साक्ष्य हैं। आलमगीर आलम ने मामले में अपने-आप को निर्दोष बताते हुए 25 नवंबर को याचिका दाखिल की थी। बता दें कि ईडी को 6 मई को छापेमारी के दौरान आमलगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल एवं उसके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32.30 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है।
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