मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर पूरी तरह रहेगी रोक
रांची में निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ड्राई डे घोषित किया है। 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सभी खुदरा दुकानों, होटल, रेस्तरां आदि को बंद रखा जाएगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रांची, विशेष संवाददाता। रांची में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने ड्राई डे घोषित किया है। उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के जारी आदेश के अनुसार, मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जारी किया गया है। आदेश के तहत रांची जिला अंतर्गत 53 नगर निगम क्षेत्र तथा 13 बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में 21 फरवरी के शाम पांच बजे से 24 फरवरी की सुबह सात बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। इस अवधि में मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में संचालित सभी खुदरा उत्पाद दुकानें, जेएसबीसीएल डिपो एवं संचयनकर्ता गोदाम, होटल, रेस्तरां, बार तथा अन्य लाइसेंसी परिसर पूरी तरह बंद रहेंगे। आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब या सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर शराब की बिक्री या उपलब्धता की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनलाइसेंस परिसरों में भी शराब के भंडारण पर सख्त रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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