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मधु कोड़ा के जेल में मारपीट करने के मामले में फैसला कल 

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा अक्तूबर 2011 को बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार में खराब खाना को लेकर किए गए विरोध एवं मारपीट से जुड़े मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। न्यायिक...

मधु कोड़ा के जेल में मारपीट करने के मामले में फैसला कल 
वरीय संवाददाता,रांचीThu, 11 Oct 2018 11:52 PM
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पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा अक्तूबर 2011 को बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार में खराब खाना को लेकर किए गए विरोध एवं मारपीट से जुड़े मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।
न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने पिछले दिनों मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सात साल पुराने मामले में 12 अक्तूबर फैसले की तारीख निर्धारित की थी। मामले में अभियोजन की ओर सिर्फ तीन गवाही दर्ज करवायी गयी है। मधु कोड़ा अक्तूबर 2011 को आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में जेल में थे। कोड़ा ने 31 अक्तूबर 2011 को जेल में लगातार मिल रहा खराब खाना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए वाच टावर के समीप पहुंचे। जहां अन्य बंदियों के बीच आपसी झड़प एवं मारपीट हुई थी। 
इस मामले में सजावार बंदी राजू तांती ने 01/11/2011 को सदर थाना में मधु कोड़ा, एनोस एक्का, हरिनारायण राय, सावना लकड़ा एवं डॉ. प्रदीप कुमार के खिलाफ प्राथमिकी(कांड संख्या 257/11) दर्ज करवायी थी। इस मामले में मधु कोड़ा ने भी जेल प्रशासन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। इस घटना में मधु कोड़ा का हाथ टूट गया था। 
 

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