
फ्लैट देने के नाम पर एक करोड़ से अधिक की ठगी, कोर्ट ने लिया संज्ञान
रांची में फ्लैट देने के नाम पर ठगी के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी ने तीन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। आरोप है कि राज वर्मा, हेमा दुआ और योगेश कुमार ने शिकायतकर्ता से एक करोड़ 11 लाख रुपए लिए लेकिन न तो फ्लैट दिया और न ही राशि लौटाई। अगली सुनवाई 24 जनवरी 2026 को होगी।
रांची, संवाददाता। फ्लैट देने के नाम पर ठगी से जुड़े एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी एमके सिंह की अदालत ने शुक्रवार को तीन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान ले लिया है। अदालत ने शिकायत, दस्तावेजों और बहस सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। शिकायतकर्ता नमिता सिंह की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने इस मामले में कृष्णा नगर कॉलोनी रातू रोड निवासी राज वर्मा, उसकी पत्नी हेमा दुआ तथा पुंदाग रोड निवासी योगेश कुमार को आरोपी बनाया है। आरोप है कि इन लोगों ने अपार्टमेंट में दो फ्लैट उपलब्ध कराने का झांसा देकर शिकायतकर्ता से लगभग एक करोड़ 11 लाख रुपए की मोटी रकम ली, लेकिन न तो तय समय पर फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही राशि वापस की गई।
शिकायत के अनुसार, मामला ओशैनिक एक्सोटिका अपार्टमेंट, अरगोड़ा बाइपास से जुड़ा हुआ है। कई बार संपर्क और आग्रह के बावजूद जब समाधान नहीं हुआ तो पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 24 जनवरी 2026 तय की गई है।

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