Court Sentences Hussain Ali to 12 Months for Cheque Bounce in Divorce Settlement चेक बाउंस मामले में हुसैन अली को छह महीने की सजा, Ranchi Hindi News - Hindustan
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चेक बाउंस मामले में हुसैन अली को छह महीने की सजा

रांची की अदालत ने चेक बाउंस मामले में हुसैन अली को दोषी पाया और उसे 12 महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1.40 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया गया। यह मामला हिंदपीढ़ी निवासी शरजील साबा से संबंधित है, जिनसे...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 9 Sep 2025 09:16 PM
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चेक बाउंस मामले में हुसैन अली को छह महीने की सजा

रांची। न्यायिक दंडाधिकारी मनीष मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े दो अलग-अलग मामले में आरोपी बोकारो स्टील सिटी निवासी हुसैन अली को दोषी पाकर दोनों मामले में छह-छह महीने की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.40 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है। हर्जाना नहीं देने पर उसे 4 महीने सजा काटनी होगी। यह सजा हिंदपीढ़ी निवासी शरजील साबा की ओर से दर्ज चेक बाउंस मामले में सुनाई है। अधिवक्ता बिजय लक्ष्मी श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायतकर्ता और आरोपी 12 फरवरी 2024 से पहले पति-पत्नी थे। शादी के करीब डेढ़ साल बाद ही दोनों का विवाह विच्छेद हो गया था।

इसके बाद शादी में जो खर्च हुआ था, उसका करीब सात लाख रुपए का चेक आरोपी ने शिकायतकर्ता को दिया था, जो बाउंस कर गया। इसके बाद उसने तीन मई 2024 को मुकदमा किया था।

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