बड़गाई अंचल जमीन फर्जीवाड़े में दो की डिस्चार्ज याचिका खारिज

हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में दो आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह फैसला सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय ने 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

बड़गाई अंचल जमीन फर्जीवाड़े में दो की डिस्चार्ज याचिका खारिज

रांची, संवाददाता। बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े बहुचर्चित मनी लाउंड्रिंग मामले में दो आरोपियों को अदालत से झटका लगा है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपी आर्टिटेक्ट बिनोद सिंह और रैयत राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने 3 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेमंत सोरेन समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की है। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस पेपर उपलब्ध करा दिया है।

अब मामले की अगली न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोप गठन किया जाएगा। आरोप तय होने के बाद मुकदमे की नियमित सुनवाई शुरू होगी।

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