
गैरहाजिरी पर जारी एनबीडब्ल्यू वापस, दो हजार जुर्माने के साथ आरोपी को राहत
रांची में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी गुलजार अंसारी को अदालत ने आंशिक राहत दी। अदालत ने गैर-जमानती वारंट को दो हजार रुपए जुर्माने की शर्त पर वापस लिया। आरोपी की जमानत 16 मार्च 2024 को रद्द हो गई थी, लेकिन अब उसे नियमित कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
रांची, संवाददाता। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी गुलजार अंसारी को अदालत ने आंशिक राहत प्रदान की है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट(एनबीडब्ल्यू) को दो हजार रुपए जुर्माना जमा करने की शर्त पर वापस ले लिया। मामला नारकोपी थाना कांड संख्या 06/2020 से जुड़ा है। आरोपी की ओर से सरेंडर-कम-बेल याचिका दायर की गई थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी की जमानत 16 मार्च 2024 को गैरहाजिरी के कारण रद्द कर दी गई थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर चला गया था और वकील व आरोपी के बीच संपर्क में कमी रही।
आरोपी को 8 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी। बाद में 2 मई 2025 को उसकी गैरहाजिरी के कारण एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। अदालत ने पक्ष सुनने के बाद डालसा में दो हजार रुपए जुर्माना जमा करने की शर्त पर वापस लेने का आदेश दिया। साथ ही भविष्य में नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

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