सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 38.64 लाख मुआवजा
रांची में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में मृत नागेंद्र यादव के परिवार को 38.64 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 4 जनवरी 2023 को हुआ था, जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी थी। अदालत ने बीमा कंपनी को 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया।
रांची, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मृत नागेंद्र यादव के आश्रितों को 38 लाख 64 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला पीठासीन पदाधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने सुनाया। न्यायाधिकरण ने मुआवजा राशि पर 17 फरवरी 2023 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। मामला 4 जनवरी 2023 का है। नागेंद्र यादव अपनी कार से डाल्टनगंज जा रहे थे। पथकी पिकेट के पास ओडिशा नंबर के ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल नागेंद्र की इलाज के दौरान लातेहार सदर अस्पताल में मौत हो गई।
इस संबंध में मणिका थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में ट्रक चालक को लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी पाया गया। मृतक की पत्नी सरोज देवी, दो नाबालिग पुत्रों और माता-पिता ने 60 लाख रुपये मुआवजे का दावा किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दुर्घटना के लिए ट्रक चालक को जिम्मेदार ठहराया। ट्रक टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था, इसलिए भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर तय की गई। अदालत ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

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