गैंगस्टर के करीबी आकाश रॉय की जमानत पर आदेश 22 को
रांची में लातेहार जिले में 2020 के टेटरियाखंड गोलीबारी और आगजनी मामले में गैंगस्टर आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रख लिया, जो 22...

रांची, संवाददाता। लातेहार जिले में 2020 के टेटरियाखंड में गोलीबारी और आगजनी मामले में गैंगस्टर के करीबी आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बुधवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत सुरक्षित आदेश 22 सितंबर को सुनाएगी। उसने दूसरी बार जमानत की गुहार लगाते हुए 20 अगस्त को याचिका दाखिल की है। वह एनआईए केस संख्या 1/2021 मामले में जेल में है। एनआईए के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच में आकाश रॉय की संलिप्तता साबित हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि रॉय सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिसने हथियार, गोला और बारूद उपलब्ध कराने और गिरोह को ठिकाना मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। हथियार आपूर्ति से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं है और वह किसी प्रतिबंधित संगठन से नहीं जुड़ा है। दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
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