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फर्जीवाड़े के आरोपी पर 10 तक पीड़क कार्रवाई पर रोक

रांची में जमीन के नाम पर राशि लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं करने के फर्जीवाड़े में आरोपी सेराज खान को अदालत ने आंशिक राहत दी है। अदालत ने 10 जनवरी तक कोई कठोर कदम उठाने पर रोक लगाई है और जांच में सहयोग...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSat, 28 Dec 2024 06:51 PM
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रांची। जमीन के नाम पर राशि लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं करने से जुड़े फर्जीवाड़े मामले में आरोपी पिठोरिया थाना क्षेत्र निवासी सेराज खान को अदालत ने आंशिक रूप से राहत प्रदान की है। अदालत ने 10 जनवरी तक सेराज खान के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने पर रोक लगाई है। साथ ही अदालत ने जांच के दौरान आईओ का सहयोग करने का निर्देश दिया है। बता दें कि रूही परवीन नाम की महिला ने पिठोरिया थाना में सेराज खान के खिलाफ बीते 7 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें कहा गया है कि उसने जमीन देने के नाम पर 7 जुलाई 2022 को 4.40 लाख रुपए लिया। लेकिन दो साल भी जमीन की रजिस्ट्री करने के नाम पर टालमटोल कर रहा है।

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