डकैती और आर्म्स एक्ट में गवाहों को दोबारा बुलाने की अनुमति

हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में डकैती और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी अल्फाज अंसारी को अदालत से आंशिक राहत मिली। अदालत ने दो गवाहों को पुनः बुलाने की अनुमति दी, जिससे आगे की जिरह हो सके। गवाहों को 500 रुपये की लागत देने की शर्त के साथ समन जारी किया गया।

डकैती और आर्म्स एक्ट में गवाहों को दोबारा बुलाने की अनुमति

रांची। डकैती और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी अल्फाज अंसारी को अदालत से आंशिक राहत मिली है। अपर न्यायायुक्त-13 देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने आरोपी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें दो गवाहों को दोबारा बुलाकर जिरह करने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद अदालत ने 500-500 रुपये की लागत प्रत्येक गवाह को देने की शर्त पर दोनों गवाहों को पुनः तलब कर आगे की जिरह की अनुमति दे दी। अदालत ने गवाहों को समन जारी करने का भी निर्देश दिया है। मामला मांडर थाना कांड संख्या 71/2024 से संबंधित है। जिसमें आरोपी पर डकैती तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।

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