रॉड से हमला मामले में उमेश साहू को अग्रिम राहत से इनकार
रांची में उमेश साहू को लोहे के रॉड से जानलेवा हमले के आरोप में अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन ने कहा कि 15 नवंबर 2025 को उमेश ने सूचक पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। गवाहों ने इस हमले की पुष्टि की है।

रांची, संवाददाता। लोहे के रॉड से हमला कर जान से मारने की नियत के आरोप में फंसे उमेश साहू को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। यह मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 247/2025 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया है। अभियोजन और सूचक के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। अभियोजन के अनुसार, 15 नवंबर 2025 की शाम करीब 4 बजे आरोपी उमेश साहू सूचक के घर पहुंचा, गाली-गलौज की और लोहे के रॉड से सिर पर वार किया, जिससे सूचक बेहोश हो गया और खून बहने लगा।
गवाहों के बयानों में भी इस हमले की पुष्टि हुई है।
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