अवैध शराब बिक्री में नहीं दी अग्रिम जमानत
रांची में अवैध शराब बिक्री के आरोप में फंसे बलराम साहू और प्रकाश प्रसाद साहू को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी बिना वैध दस्तावेज के अपने होटलों में शराब बेच रहे थे।

रांची। अवैध रूप से शराब बिक्री के आरोप में फंसे दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने बलराम साहू और प्रकाश प्रसाद साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 25/2026 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी अपने-अपने होटलों में बिना वैध दस्तावेज के शराब बेच रहे थे। छापेमारी के दौरान उनके होटलों से विभिन्न कंपनियों की बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री की जा रही थी, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा था।
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