पत्नी के साथ क्रूरता व धमकी मामले में आरोपी को राहत नहीं
रांची की अदालत ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता और धमकी के आरोप में कुमार गौरव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पिछले साल नवंबर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें पति पर दूसरी महिला से संबंध और मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे।

रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत ने पत्नी से क्रूरता, धमकी समेत अन्य मामले में आरोपी पति कुमार गौरव को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। पीड़िता ने पिछले साल नवंबर में अरगोड़ा थाना में अपने पति के खिलाफ क्रूरता, धमकी और दूसरी महिला से संबंध के आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता की शादी वर्ष 2011 में कुमार गौरव से हुई थी। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से आरोपी का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था और इसी दौरान उसने दूसरी शादी भी कर ली। साथ ही, पीड़िता को लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।
यह भी सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता को केस वापस लेने के लिए धमकी दी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
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