
थाने में तोड़फोड़ मामले में धाबुश को जमानत नहीं
रांची में अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार ने थाने में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में जेल में बंद संदीप कुमार प्रसाद को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी 23 सितंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है और पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने थाने में तोड़फोड़ और हमला मामले में जेल में बंद आरोपी संदीप कुमार प्रसाद उर्फ धाबुश को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। मामले में वह 23 सितंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर 21 सितंबर से घटना को लेकर पंडरा ओपी में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एपीपी ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि याचिकार्ता और उनके सहयोगियों ने 100 से अधिक लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की, वाहनों और दस्तावेजों को नष्ट किया तथा पुलिसकर्मियों पर हमला किया।

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