सरकारी वाहनों के बीमा पर कोर्ट ने जानकारी मांगी
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी वाहनों के बीमा पर सरकार से जानकारी मांगी है। सरकार को नौ अक्तूबर तक शपथपभ दाखिल कर यह बताने को कहा गया है सरकारी वाहनों का बीमा कराया जाता है या...
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSat, 12 Sep 2020 03:05 AM
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झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी वाहनों के बीमा पर सरकार से जानकारी मांगी है। सरकार को नौ अक्तूबर तक शपथपभ दाखिल कर यह बताने को कहा गया है सरकारी वाहनों का बीमा कराया जाता है या नहीं। रवि कुमार वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि सरकारी वाहनों का बीमा नहीं कराया जाता है। इस कारण सरकारी वाहनों से दुर्घटना होने पर पीड़ित को थर्ड पार्टी बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।