Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsCourt Acquits Nine Accused in Meat Sale Case Due to Police Negligence
केस साबित करने नहीं पहुंचे पुलिस अफसर, 9 आरोपी बरी

केस साबित करने नहीं पहुंचे पुलिस अफसर, 9 आरोपी बरी

संक्षेप: रांची में, प्रतिबंधित मांस बिक्री के आरोप में नौ आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कोर्ट में न पहुंचना और लापरवाही के कारण यह फैसला आया। आरोपियों पर लॉकडाउन के...

Thu, 3 July 2025 07:21 PMNewswrap हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, संवाददाता। स्वयं द्वारा दर्ज केस को साबित करने के लिए तीन साल में एक बार भी पुलिस अफसरों के कोर्ट नहीं पहुंचने का लाभ नौ आरोपियों को मिला। लापरवाही ऐसी कि न तो सूचक एसआई मनीष कुमार पुरती और न ही आईओ एसआई सुशील मरांडी कोर्ट पहुंचे। इस पर अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंधित मांस बिक्री करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने निकोलस बारला, अनिल बारला, समीर बारला, रिमीस बारला, हिलारूस बारला, प्रदीप बारला, आसित बारला, बिनोद बारला एवं बुधु उर्फ बुधवा मुंडा को बरी कर दिया है।

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आरोपियों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर गौवंशीय पशु का वध कर मांस बेचने का आरोप था।